तालाब पर अतिक्रमण नगर निगम भोपाल को नोटिस

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तालाब पर अतिक्रमण नगर निगम भोपाल को नोटिस
भोपाल बड़े तालाब वेटलैंड क्षेत्र में अतिक्रमण पर NGT सख्त, BMC को दो सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट देने का निर्देश
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), सेंट्रल ज़ोन बेंच भोपाल ने बड़े तालाब वेटलैंड क्षेत्र में किए जा रहे अतिक्रमणों पर कड़ा रुख अपनाते हुए भोपाल नगर निगम (BMC) को पूर्व आदेश के अनुसार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

मामला राशिद नूर खान बनाम कलेक्टर, भोपाल एवं अन्य (ओए नं. 12/2025) की सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसकी अध्यक्षता माननीय जस्टिस श eo कुमार सिंह (न्यायिक सदस्य) एवं श्री सुधीर कुमार चतुर्वेदी (विशेषज्ञ सदस्य) ने की।

सुनवाई के मुख्य बिंदु
MoEF&CC (पर्यावरण मंत्रालय) ने ट्रिब्यूनल को बताया कि वेटलैंड नियमों के अनुसार प्रतिबंधित, नियंत्रित और विनियमित गतिविधियों का पालन कराना स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। नियमों के उल्लंघन पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPPCB) को जरूरी कार्यवाही करनी होगी।

आवेदक पक्ष (राशिद नूर खान) के अधिवक्ता ने बताया कि बड़ी तालाब वेटलैंड क्षेत्र में जिन अतिक्रमणों का विवरण 07.10.2025 के आदेश के पैरा 18 में दिया गया था, उन पर BMC ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है।

भोपाल नगर निगम (BMC) ने कहा कि अतिक्रमण संबंधी आरोपित व्यक्तियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और प्रकरण को नियमों के अनुसार निपटाया जा रहा है।

ट्रिब्यूनल ने निगम की देरी और पूर्व आदेशों का समय पर पालन न करने पर असंतोष भी व्यक्त किया।

NGT के प्रमुख निर्देश
BMC को पूर्व आदेश का कड़ाई से पालन करते हुए
* सभी अतिक्रमण हटाने
* वेटलैंड नियमों को अक्षरश: लागू करने
और संपूर्ण क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश दिए गए।

BMC को कहा गया है कि दो सप्ताह के भीतर एक्शन टेकेन रिपोर्ट (ATR) दाखिल करे।

मामला अगली सुनवाई के लिए 12 नवंबर 2025 को सूचीबद्ध किया गया है।

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